ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट मालिकों को झटका
तय समय पर फ्लैट का कब्जा ना देने पर रकम 12% ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश, 50 हजार रु॰ जुर्मना
लुधियाना - बी बी आई टी न्यूज
पंजाब के लुधियाना में ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने के एक दशक से अधिक समय बाद भी कब्जा नहीं मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने बिल्डर फीनिक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो डायरेक्टरों को फ्लैट खरीदार के ₹32,05,634 लौटाने का आदेश दिया है।
आयोग ने जमा की गई रकम संबधितु गतान की तारीखों से रिफंड होने तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा कंपनी और दोनों डायरेक्टरों पर ₹50,000 का संयुक्त खर्च लगाया गया है।
पंजाब केफतेहगढ़ साहिब निवासी मेजर सिंह सेखों (66) ने 27 दिसंबर 2012 को ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के ब्लॉक-एन में ग्राउंड फ्लोर पर 1,350 वर्ग फुट का फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में ₹1.55 लाख जमा करवाए थे।
21 मई 2014 को हुए एग्रीमेंट में फ्लैट की कुल कीमत ₹33.04 लाख तय की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अगस्त 2014 तक सात किस्तों में कुल ₹32,05,634 का भुगतान कर दिया था।
एग्रीमेंट के मुताबिक, बिल्डर को 24 महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा देना था। इसके अतिरिक्त छह महीने की छूट अवधि भी निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद बिल्डर निर्धारित समय में निर्माण पूरा करके फ्लैट का कब्जा नहीं दे सका।
मेजर सिंह सेखों ने आयोग को बताया कि उन्होंने कई बार प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया, लेकिन उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। शिकायत के अनुसार, 7 नवंबर 2022 को साइट पर जाने के दौरान भी वहां निर्माण कार्य होता दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग की अध्यक्षता संजीव बत्रा ने की, जबकि मोनिका भगत सदस्य के रूप में शामिल थीं। इस फैसले से उन फ्लैट खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है, जिन्हें बिल्डर द्वारा तय समय पर प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दिया जाता।