Sunday, 13 September 2026
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट  -  सर्वोदय अस्पताल संबंधी दर्ज एफ आई आर रद्द करने से इंकार

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - सर्वोदय अस्पताल संबंधी दर्ज एफ आई आर रद्द करने से इंकार

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - सर्वोदय अस्पताल संबंधी दर्ज एफ आई आर रद्द करने से इंकार 

डा॰ राजेश अग्रवाल, कपिल गुपता,अनवर व सी ए संदीप की मुशकिले बढ़ी

लंधर - बिग बॉस इंडिया टूडे न्यूज 

 चिकितसा क्षेत्र से जुड़े सर्वोदय अस्पताल संबंधी दर्ज एफ आई आर  मामले में डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. अनवर इब्राहिम खान और नोएडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामले में अहम मोड़ आया है। आरोपी डॉ. राजेश अग्रवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफ आई आर  रद्द करने की मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। वकील के अनुसार माननीय अदालत ने कहा कि मामले की जांच और ट्रायल अभी बाकी है, इसलिए इस स्तर पर एफ आई आर  रद्द करना उचित नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस केस में इलाका मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद एफ आई आर  नंबर 233 / 23.12.25 नवी बारादरी थाने में रजिस्टर की गई थी। आरोपियों पर भादस  की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई थी। उक्त धाराएं गैर जमानती अपराध की हैं।

पूरा मामला डॉ. पंकज त्रिवेदी की ओर से जनवरी 2024 में दी गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें सर्वोदया हॉस्पिटल के कुछ सह मालिकों व सीए पर उनके साथ फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उल्लेखनीय है इनमें से डॉ. राजेश अग्रवाल और डॉ. संजय मित्तल का संबंध साल 2015 के चर्चित किडनी कांड से भी है, जिसमें उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे माननीय कोर्ट में लंबित हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सीए संदीप कुमार सिंह को इस उद्देश्य से नियुक्त किया गया ताकि आरोपी डॉक्टर निजी लाभ हासिल कर सकें। आरोप है कि फर्जी बैलेंस शीट तैयार की गई और आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। शिकायतकर्ता के अनुसार जिन दस्तावेजों पर डॉ. पंकज त्रिवेदी के हस्ताक्षर करवाए गए, उनमें पार्टनर डॉक्टरों की सैलरी तक नहीं दिखाई गई। बाद में नया यूडीआईएन बनाकर कथित रूप से फर्जी बैलेंस शीट और रिटर्न पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए।

Published on: 23 May 2026

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Ramesh Mahendru
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